आॅनलाइन करें आवेदन

उन्नाव 


जिलाधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय के निर्देशन में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, श्री चमन सिंह ने एतद्द्वारा जनपद उन्नाव के समस्त दिव्यांगजन को आह्वान किया है कि शासन के निर्देशानुसार ऐसे दिव्यांगजन जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त है तथा जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो एवं जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिये निर्धारित आय के दो गुने से अधिक न हो। विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण एवं संचालन योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु उनके आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट ूूूण्कपअलंहरंदकनांदण्नचेकबण्हवअण्पद पर आॅन लाइन आमंत्रित किये जाते हंै।
श्री चमन सिंह ने बताया कि जनपद के ऐसे इच्छुक दिव्यांगजन जिन्होंने पूर्व में इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सक्षम प्रधिकारी द्वारा निर्गत 40 प्रतिशत या अससे अधिक दिवयांगता से ग्रस्त होने का प्रमाण पत्र, तहसीलदार द्वारा निर्गत जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र तथा बैंक खाते की पास बुक एवं एक पासपोर्ट साइज के फोटो ग्राफ के साथ विभागीय वेबसाइट पर आॅन लाइन आवेदन करते हुये हार्ड कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कार्यालय को उपलब्ध करायें। इस योजना से सम्बन्धित विस्त्त जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।


 


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