प्रतिबंधित प्लास्टिक के लिए नगर विकास मंत्री ने सूचना राज्यमंत्री को लिखा पत्र

लखनऊ।


उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रदेश में प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा अधिनियम के तहत प्लास्टिक कैरीबैग एवं प्लास्टिक/थर्मोकोल के उत्पादों पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु सूचना राज्यमंत्री डा0 नीलकंठ तिवारी से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि वे अपने मातहतों को इस संबंध में निर्देश जारी करें।
नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री ने 15 जुलाई, 2018 द्वारा प्लास्टिक कैरीबैग एवं प्लास्टिक/थर्मोकोल के उत्पादों पर लगाये गये प्रतिबन्धों का हवाला देते हुए कहा है कि इस अधिनियम द्वारा पालीथीन के कैरीबैग प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित (एक बार उपयोग के पश्चात निस्तारण योग्य) कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टेबलरों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन आयात या निर्यात को निषिद्ध किया गया है।


 


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