05 सितम्बर से बंटेगा राशन व मिट््टी का तेल

हर पात्र कार्ड धारक को राशन देने के सख्त निर्देश
प्राक्सी करने वाले कोटेदारों के खिलाफ होगी कार्यवाही
गोण्डा।


जिला पूर्ति अधिकारी वीरेन्द्र कुमार महान ने जिले के राशन कार्ड धारकों से अपील किया है कि जनसामान्य/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित समस्त अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारक अपने ग्रामसभा के उचित दर विक्रेताओं से आगामी 05 सितम्बर से ई-पॉस मशीनों द्वारा आधार आथेन्टिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न के साथ ही माह सितम्बर 2019 का मिट््टी का तेल भी प्राप्त कर लें। उन्होने बताया कि पर्यवेक्षणीय अधिकारी द्वारा भी अपने आवंटित उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न के साथ ही मिट््टी तेल का भी वितरण ई-पास मशीन के माध्यम से कराया जायेगा। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील होकर खाद्यायुक्त महोदय के उपरोक्त आदेश का  शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।
उन्होने कोटेदारों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कहीं से भी प्राक्सी की शिकायत मिलेगी तो निश्चित ही सम्बन्धित कोटेदार के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होने स्पष्ट किया शासन की मंशानुसार आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले स्तर पर आवंटित मिट्टी तेल का उठान जनपद में कार्यरत मिट्टी तेल थोक विक्रेताओं के माध्यम से ऑयल कम्पनियों के टर्मिनल से 21 अगस्त  से 31 अगस्त तक कराते हुए मिट्टी तेल की निकासी संबंधित उचित दर विक्रेताओं को 21 अगस्त से 31 तक रोस्टर निर्धारित करते हुए तथा माह सितम्बर 2019 की 01 से 04 तारीख तक खाद्यान्न के साथ ही उठाये गये मिट््टी के तेल का भी सत्यापन तृतीय स्तरीय सत्यापन अधिकारी से सुनिश्चित कराते हुये 05 सितम्बर से ई-पॉस मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों में खाद्यान्न के साथ ही मिट््टी के तेल का भी वितरण सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसलिए सभी कोटेदार निर्देशों का कड़ाई का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक राशन कार्ड धारक को राशन देगें।


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