48 घण्टे बंद रहेगी आबकारी दुकानें
फतेहपुर।
जिलाधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि जनपद हमीरपुर में 23 सितम्बर को संपन्न होने वाले विधानसभा उपनिर्वाचन के दृष्टिगत लोक शांति बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से जनपद हमीरपुर की सीमा से 8 किलोमीटर में संचालित आबकारी दुकानों को मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व अर्थात 23 सितम्बर की शाम 06 बजे बंद कराया जाना है। इसके दृष्टिगत उन्होंने कहा कि मैं जिलाधिकारी संजीव सिंह जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर, संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूं कि जनपद हमीरपुर में विधान सभा उप निर्वाचन दिवस 23 सितंबर की समाप्ति सांय 06 बजे से 48 घंटे पूर्व अर्थात 21 सितंबर को शाम 06 बजे से जनपद हमीरपुर की सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाले जनपद फतेहपुर के समस्त थोक/फुटकर आबकारी अनुज्ञापन बंद रखे जाएंगे। इस अवधि में उपरोक्त अनुसार बंद कराए गए थोक/फुटकर मदिरा के अनुज्ञापित परिसर से शराब का पारेषण/वितरण/बिक्री किया जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। लाइसेंस के प्रतिबंधानुसार उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापियो को कोई प्रतिकर दे नहीं होगा।