दिव्याँग दम्पत्तियो के लिये आई विशेष योजना
फतेहपुर।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजेश कुमार सोनकर ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग जन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दंपति में युवक के दिव्यांग होने पर रुपये 15000 तथा केवल युवती के दिव्यांग होने पर रूपये 35 हजार की धनराशि निर्धारित है शादी के युवक की उम्र इकाई से कम तथा 45 वर्ष से अधिक ना हो एवं योग एवं युवती की उम्र 18 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए दंपत्ति आयकर दाता ना हो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता का 40ः या उससे अधिक होनी चाहिए।
ऐसे दिव्यांग दंपत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांग दंपति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक दंपति को दिव्यांगता का प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांग का प्रमाण पत्र राष्ट्रीय कृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक व युवती का आधार कार्ड की छाया प्रति अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है । ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रतिभाओं की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय फतेहपुर में प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यालय विकास भवन विकास भवन जनपद फतेहपुर में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।