जलीश की कुर्क सम्पत्ति के विषय में अदालत ने जिला प्रशासन से मांगा साक्ष्य
बीएसपी नेता के पिता ने कुर्क सम्पत्तियों को बताई अपनी कमाई व ऋण की सम्पत्ति
सुलतानपुर।
सुलतानपुर।
बसपा नेता फिरोज अहमद उर्फ जलीश की सम्पत्ति को लेकर अदालत ने जिला प्रशासन से साक्ष्य मांगा है। अदालत ने कहा है कि गैंगस्टर अभियुक्त जलीश ने अकूत सम्पत्ति अपराध से बनाई है या फिर कमा कर।
मामला कोतवाली नगर क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर बसपा नेता फिरोज अहमद उर्फ जलीश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। प्रशासन का कहना है कि जलीश ने अपने अपराध के दम पर करोड़ों की सम्पत्ति अपने व परिवार वालों के नाम जुटा ली। जिस पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने उसकी कई सम्पत्तियों को कुर्क कर दिया। इन्ही सम्पत्तियों को रिलीज कराने के सम्बंध में जलीश के पिता निसार अहमद ने तरफ से गैंगस्टर कोर्ट में अर्जी पड़ी है। उनका कहना है कि वह कई वर्षों तक सेना में रहे जिसकी कमाई एवं बैंक से ऋण लेकर उन्होंने यह सम्पत्तियां बनाई है। इसके सम्बंध में निसार अहमद ने मौखिक एवं लिखित साक्ष्य भी पेश किये है। जबकि अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस सम्बंध में कोई साक्ष्य नही प्रस्तुत किया गया। स्पेशल जज अमित कुमार प्रजापति ने राज्य के अधिवक्ता एवं जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर आगामी 20 सितम्बर तक इस सन्दर्भ में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा है। मामले में सुनवाई के लिए आगामी 20 सितम्बर की तिथि तय की गयी है।
मामला कोतवाली नगर क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर बसपा नेता फिरोज अहमद उर्फ जलीश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। प्रशासन का कहना है कि जलीश ने अपने अपराध के दम पर करोड़ों की सम्पत्ति अपने व परिवार वालों के नाम जुटा ली। जिस पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने उसकी कई सम्पत्तियों को कुर्क कर दिया। इन्ही सम्पत्तियों को रिलीज कराने के सम्बंध में जलीश के पिता निसार अहमद ने तरफ से गैंगस्टर कोर्ट में अर्जी पड़ी है। उनका कहना है कि वह कई वर्षों तक सेना में रहे जिसकी कमाई एवं बैंक से ऋण लेकर उन्होंने यह सम्पत्तियां बनाई है। इसके सम्बंध में निसार अहमद ने मौखिक एवं लिखित साक्ष्य भी पेश किये है। जबकि अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस सम्बंध में कोई साक्ष्य नही प्रस्तुत किया गया। स्पेशल जज अमित कुमार प्रजापति ने राज्य के अधिवक्ता एवं जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर आगामी 20 सितम्बर तक इस सन्दर्भ में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा है। मामले में सुनवाई के लिए आगामी 20 सितम्बर की तिथि तय की गयी है।