फेमिली कोर्ट द्वारा पारिवारिक विवादों को सुलह-समझौते पर हल कराया जाय : न्यायमूर्ति शशिकांत

लखनऊ।


इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शशि कांत गुप्ता ने कहा है कि पारिवारिक न्यायालयों द्वारा पारिवारिक विवादों को सुलह-समझौते पर हल कराया जाय यह सबसे अच्छा उपाय है। इससे पारिवारिक कटुता समाप्त होती है और परिवार में एकजुटता का परिचय भी मिलता है।
यह विचार श्री गुप्ता ने आज यहां गोमती नगर स्थित न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में पारिवारिक न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पारिवारिक विवादों को सुलझाने में परामर्श मुख्य भूमिका निभाता है। पारिवारिक न्यायालय का मुख्य उद्देश्य शादी से जुड़े विवादों को समझौते से शीघ्रता से सुलझाना है।
मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति ने कहा कि जहां न्यायालय से समझौते के आसार लगते हैं तथा दोनों पार्टियों को मान्य हो, न्यायालय समझौतों की शर्तों के अनुसार दोनों पार्टियों/पक्षों को समझने के लिए समय भी देता है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता किसी विवाद को गरिमा, आपसी सम्मान और शिष्टाचार को सुलझाने में एक  प्रभावशाली सुविधाजनक माध्यम है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता न्यायालय के बोझ को भी कम करता है।
न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीके श्रीवास्तव ने इस बात पर बल दिया कि पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीशों को समाज के प्रति संवेदनशील बनाया जाय क्योंकि समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है तथा स्थिरता की ओर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अनेक प्रकार की वैवाहिक समस्याएं हैं जिन्हें पारिवारिक न्यायालय द्वारा हल किया जा सकता है।
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के चेयरमैन न्यायमूर्ति महबूब अली ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि पारिवारिक न्यायालय की स्थापना वैवाहिक प्रकरणों का तेजी से निपटारा करने के लिए की गई है।


 


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