अब 18 नवम्बर तक होगा निर्वाचक नामाविलयों का पुनरीक्षण कार्य
गोण्डा।
भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अर्हता 01 जनवरी 2020 के आधार पर होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामाविलयों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से पूर्व मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की अवधि 18 नवम्बर तक बढ़ा दी गयी है।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर मिश्र ने मतदाताओं से अपील की है कि वे 18 नवम्बर तक निर्वाचक नामावली में अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम एवं मतदाता सूची में सम्बन्धित प्रविष्टियों का सत्यापन वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, चयनित काॅमन सर्विस सेन्टर, मतदाता सत्यापन पंजीकरण केन्द्र तथा अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स या, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी/अर्धसरकारी विभागों द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र, 10जी व 12जी की मार्कशीट, पैन कार्ड, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल दस्तावेजों के साथ सत्यापन कार्य कर सकते है। इसके अतिरिक्त मतदाता अपने परिवार के सदस्यों एवं स्वयं के नाम का सत्यापन, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, मोबाइल ऐप एवं वोटर हेल्पलाइन नम्बर 1950 के माध्यम से मतदाता फोटो पहचान पत्र के नम्बर के द्वारा भी कर सकते है, दिव्यांग मतदाता अपने नाम का सत्यापन 1950 के माध्यम से कर सकते है।
उन्होंने बताया कि बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा 18 नवम्बर तक घर-घर मतदाताओं के सत्यापन से सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी। घर-घर मतदाताओं के सत्यापन के दौरान प्रत्येक परिवार के सदस्यों का नाम सत्यापित किया जायेगा। बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा घर-घर सर्वेक्षण के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिको का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु सम्बन्धित मतदाता से फार्म-6 भरवाया जायेगा। सत्यापन के समय मृत/शिफ्टेड/डुप्लीकेट मतदाताओं के बारे में फार्म-7 प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी तथा निर्देशानुसार विलोपन सम्बन्धी कार्यवाही नियमविहित प्रक्रियानुसार की जाएगी। इसी प्रकार निर्वाचक नामावली में परिलक्षित विभिन्न प्रकार की त्रुटियों के संशोधन हेतु मतदाताओं से फार्म-8 भरवाया जायेगा। उन्होंने समस्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से भी अपील है कि अपने कार्यकर्ताध्बूथ लेविल एजेण्ट के माध्यम से पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने, मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम अपमार्जन कराने तथा मतदाता सूची में दर्ज अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व कराये जाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।