बुढ़ापे में वरदान साबित होगी पीएम-केएमवाई योजना, लाभ उठाएं किसान : डीएम
गोण्डा।
भारत सरकार द्वारा सभी भूधारक लघु और सीमांत किसानो को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने एवं वृद्धावस्था मे उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विगत 9 अगस्त 2019 से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) नामक वृद्धावस्था पेन्शन योजना लागू की गयी है। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने किसानों से अपील किया है कि वे इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बुढ़ापे में यह योजना वरदान साबित होगी। उन्होंने जिले में इस योजना के तहत मात्र ढाई हजार पंजीकरण होने पर उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे कॉमन सर्विस सेन्टरों पर जाकर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा लें।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनायोजना के बारे में विस्तार से बताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेन्शन योजना है जिसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। इसके अंतर्गत सभी पात्र कृषको (स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए) को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपए की एक सुनिश्चित मासिक पेन्सन की व्यवस्था की गयी है। योजनान्तर्गत किसानो के पास सीधे पीएम किसान से प्राप्त वित्तीय लाभ से इस स्कीम मे अपने स्वैच्छिक योगदान का भुगतान करने की अनुमति देने का विकल्प होगा। इसके अतिरिक्त बैंक खातो से आटो-डेविट हेतु सहमति देने के लिए नामांकन सह-आटो-डेविट मैंडेट फार्म जमा करने पर अंशदान का स्वतः भुगतान हो सकता है। भारत सरकार द्वारा अभिदाता द्वारा अभिदान की गयी धनराशि के बराबर धनराशि निधि मे योगदान किया जाएगा ।अभिदान उसी तिथि को देय होगा जिस तारीख को पंजीयन किया गया है। लाभग्राही अपना अभिदान तिमाही ,चारमाही या छमाही आधार पर भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। अंशदान की राशि किसानो के प्रविष्टि की आयु के आधार पर 55 रुपए से 200 रुपए प्रतिमाह तक हो सकती है। निहित तिथि से पहले ग्राहक की मृत्यु होने पर ग्राहक के जीवनसाथी के पास योजना के तहत शेष योगदान के भुगतान द्वारा योजना को जारी रखने का विकल्प होगा बशर्ते वह पहले से लाभार्थी न हो। योगदान की दर और निहित तिथि समान रहेगी तथा जीवनसाथी को भी वही पेन्सन देय होगी। यदि ग्राहक की निहित तिथि के बाद मृत्यु होती है तो उसका जीवन साथी पात्र पेन्सन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेन्सन के रूप मे पाने का हकदार होगा। इस योजना मे शामिल होने के इच्छुक पात्र व्यक्ति किसान अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ निकटतम कामन सर्विस सेंटर, लोकवाणी केंद्र के साथ ही कृषि विभाग के न्याय पंचायत स्तरीय कर्मचारियो से संपर्क करके भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन के अनुसार आनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर सकते है। कामन सर्विस सेंटर, लोकवाणी केन्द्र से सत्यापनोपरांत पात्र पाये जाने पर पेन्सन कार्ड निर्गत किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति मे पेन्सन का रूपान्तरण नही किया जाएगा, यदि बाद मे अपने खातो से डेविट संबंधी कोई विवाद हो तो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार विवादो के समाधान की पूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम की होगी। योजना के जनपद स्तर पर क्रियान्वयन हेतु जिला कृषि अधिकारी गोंडा को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिलाधिकारी ने योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक पात्र कृषको से अपील की है कि वे सब अपने निकटतम कामन सर्विस सेंटर लोकवाणी केंद्र के साथ ही कृषि विभाग के सभी अनुभाग के न्याय पंचायत स्तरीय कर्मचारियो से संपर्क करके भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन के अनुसार आनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कराकर इस योजना का लाभ उठाएँ।