दुष्कर्म पीड़िता को धमकाना पड़ा महंगा जमानत खारिज

दुष्कर्म के केस में जमानत पाने के बाद गवाह पर आरोपी ने बोला था हमला
सुल्तानपुर।

दुष्कर्म के केस में जमानत पाने के बाद पीड़िता को सुलह के लिए धमकाना आरोपी को महंगा पड़ा है। एफटीसी प्रथम पूनम सिंह की अदालत ने पीड़ित पक्ष की मांग पर जमानत पाये आरोपी की बेल निरस्त करने का आदेश दिया है।
मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र के वासुपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आरोपी रविंद्र उर्फ गोविंद के खिलाफ पीड़िता ने बीते 4 जनवरी की घटना बताते हुए घर में घुसकर छेड़खानी व दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था ,इस मामले में एफटीसी प्रथम की अदालत से बीते 20 जुलाई को आरोपी रविंद्र को सशर्त जमानत मिली थी। पीड़िता का आरोप है कि जमानत पाने के बाद बीते 21 अगस्त को आरोपी ने पीड़िता के घर आकर मारपीट की और दुष्कर्म के केस में सुलह के लिए दबाव भी बनाया। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए आरोपी रविंद्र की जमानत निरस्त करने के लिए अदालत में अर्जी दी। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को बेकसूर बताते हुए वादिनी के जरिए जानबूझकर केस दर्ज कराने का तर्क पेश किया। वहीं अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता दान बहादुर वर्मा ने आरोपी को जमानत पर छोड़े रहने पर मुकदमे की कार्यवाही बाधित होने का खतरा बताया।सत्र न्यायाधीश पूनम सिंह ने आरोपी की जमानत निरस्त करने का पर्याप्त आधार पाते हुए पीड़िता की अर्जी स्वीकार कर ली है।


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