एमडीजी नियमों का मखौल उड़ा रहे पेट्रोल पम्प के डीलर

पम्प पर न तो शौंचालय और न ही आरओ के पानी की सुविधा
लखीमपुर खीरी।


देश की तीनों प्रमुख तेल कम्पनियों द्वारा पेट्रोल पम्पों के डीलरों के नाम पर जारी की गई एमडीजी (मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस) को अधिकतर पेट्रोल पम्पों के डीलर ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पूरी तरह से अनदेखी कर रहे हैं।हालांकि नियमों के मुताबिक कम्पनी द्वारा तय की गई उक्त सेवाओं को नजर अंदाज करने पर डीलरों को भारी भरकम जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।इसके बावजूद डीलर नियमों की परवाह नहीं कर रहे हैं।ऐसे में संबंधित कम्पनियों के लोकल सेल्स अफसरों की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में मानी जा सकती है।
क्या है कम्पनी द्वारा जारी एमडीजी में नियम
कम्पनी द्वारा जारी एमडीजी में साफतौर पर जिक्र किया गया है कि प्रत्येक पेट्रोल पम्प पर ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए स्वच्छ पेयजल के अलावा नॉर्मल पानी गाडियों में डालने,वाहनों के पहियों में हवा भरने, महिलाओं पुरुषों के प्रयोग के लिए साफ सुथरे शौचालय,फास्ट एड सेवा,टैलीफोन सेवाएं आदि होना आवश्यक हैं।जो डीलर शर्तों को पूरा नहीं करेगा तो कम्पनी और सरकार द्वारा उसके खिलाफ जुर्माना व अन्य कार्रवाई की जा सकती है लेकिन जनपद में कई ऐसी पेट्रोल पम्प हैं जहां शौंचालय और आर ओ पानी तक की सुविधा नहीं है।
क्या कहते हैं कम्पनी के सेल्स अफसर  
वहीं दूसरी ओर जब तेल कम्पनियों के सेल्स आफिसरों से बात की गयी तो हैरानी जनक जवाब देते हुए कहा कि पम्पों पर स्वच्छ शौंचालय का मामला व पेयजल के उचित प्रबंध न होने संबंधी वह पहले पम्प मालिकों से बात करेंगे और कहा कि किसी कारण हो सकता है कि पीने के पानी वाले आर ओ को पम्प मालिकों द्वारा बन्द कर दिया गया हो लेकिन जब उक्त अधिकारियों से पूछा गया कि क्या कोई पेट्रोल पम्प मालिक ऐसा कर सकता है या नियम यह इजाजत देता है तो उन्होंने कहा कि नियमों से खिलवाड़ करने वाले पम्प मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जनपद में पेट्रोल पम्पों पर क्या है हकीकत
जनपद के अधिकतर पेट्रोल पम्पों पर नियमों को ताक पर रखकर ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है।अगर ऑयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प की बात करें तो कम्पनी की गाईडलाईन के अनुसार हवा चेक करने की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन कहीं कहीं ग्राहकों को खुद ही अपने वाहनों में हवा भरने के लिए मजबूर होना पड़ता है,जो कम्पनियों के नियमों के विपरीत है।अन्य मामले में बीपीसीएल कम्पनी के पेट्रोल पम्प पर जहां पेयजल का कोई उचित प्रबंध ही नहीं है और न ही महिला पुरूष के लिए शौंचालय की व्यवस्था है।यह सब कम्पनी के अधिकारी जानते हुए भी अंजान है और कम्पनी के अधिकारियों की लापरवाही को भी दर्शाता है जो अपने अधिकार क्षेत्रों के पेट्रोल पम्पों की अनदेखियों पर पर्दा डालने में लगे रहते हैं।शहर के एल आर पी चैराहे पर बीपीसीएल के एक सबसे नामचीन व्यापारी की पेट्रोल पम्प पर ऐसा ही है जहां सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है पम्प पर न तो ग्राहकों के पीने के लिए आर ओ लगा और न ही पेट्रोल पम्प पर महिला पुरूष के लिए शौंचालय की सुविधा है।पूरे पम्प परिसर में अतिक्रमण है और धूल मिट्टी रहती है।
क्या कहते हैं पेट्रोल पम्प मैनेजर
इस मामले पर पेट्रोल पम्प के मैनेजरों से जब बात की गयी तो उनका कहना था कि यह सब सुविधाएं डीलर को करना चाहिए वह तो एक कर्मचारी हैं वह इस पर कुछ कर नहीं सकते और अधिकारियों को इस सम्बन्ध में डीलर को बताना चाहिए जब यह पूछा गया कि कम्पनी के नियमानुसार पम्प पर पानी पीने के लिए आर ओ लगा होना चाहिए वह नहीं है तो बताया कि यह सब डीलर और अधिकारियों की जिम्मेदारी है।जनपद में कई ऐसे पम्प हैं जहां सुबिधा के नाम पर कुछ नहीं है।जनपद में कई पम्पों पर आर ओ नहीं है जिससे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है।मैनेजर ने पीने के पानी संबंधी उचित प्रबंध न होने का जवाब देते हुए कहा कि इस समस्या को शीघ्र सही कराया जायेगा।वहीं इतनी बडी लापरवाही पर भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते है यह बडा सवाल बना हुआ है।
नियमों से खिलवाड़ करने पर लगने वाले जुर्माने का ब्यौरा
हवा भरने के उचित प्रबंधन न होना -पहली बार चेतावनी तथा दूसरी बार 10हजार रुपए जुर्माना, पेयजल का उचित प्रबंध न होना - पहली बार चेतावनी,दूसरी बार 10हजार रुपए जुर्माना,शौचालय न होना अथवा साफ न होना - पहली बार में ही 15 हजार रुपए जुर्माना,टैलीफोन -लैंडलाइन फोन न होने पर बदलाव के रूप में ग्राहक को मोबाइल फोन उपलब्ध करवाना, फास्ट एड सेवा - फस्ट एड न होने पर जुर्माने का प्रावधान नहीं है, बल्कि पम्प को एडवाइजरी पत्र जारी करना, रोजाना पेट्रोल की दरें-डीजल के नए रेट का ब्यौरा साफ साफ लिखना और प्लास्टिक कैन में पेट्रोल की बिक्री पर पाबंदी।



 






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