प्रदूषण की रोकथाम के लिए थाना स्तर पर बैठकें आयोजित कराने के निर्देश

गोण्डा।


जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने जनपद में फसल अवशेष जलाए जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन कराए जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि थाना स्तर पर ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, लेखपाल, कृृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशु पालन विभाग, ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी के साथ-साथ प्रगतिशील कृृृषकों व अन्य विभागों के फील्ड स्तरीय कर्मचारी एवं ग्राम चैकीदारों को भी बुलाया जाय। बैठक में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों की जानकारी देते हुए फसल अवशेष को जलाए जाने को दण्डनीय अपराध बताते हुए समस्त कृृषकों को जागरूक किया जाय, जिससे राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कृृषकों को फसल अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में जागरूक करने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग्स एवं विज्ञापन पट््ट लगाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अन्तर्गत कृृषि अपशिष्टों को जलाने हेतु दोषी व्यक्तियों को अर्थदण्ड देने का प्राविधान किया गया है, जिसके तहत कृृषि भूमि का 02 एकड़ से कम क्षेत्रफल होने पर ढाई हजार रूपए प्रति घटना, 2-5 एकड़ क्षेत्रफल होने पर 05 हजार रूपए प्रति घटना तथा 05 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल होने पर 15 हजार रूपए प्रति घटना का प्राविधान है। उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हरित प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार अपने अधीन क्षेत्रीय कर्मचारियों को निर्देशित कर दें।


 


Popular posts from this blog

भारत विदेश नीति के कारण वैश्विक शक्ति बनेगा।

स्वरोजगारपरक योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन ऋण वितरण मेले का किया गया आयोजन

बांसडीह में जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर दर्जनों लोगों ने एसडीएम को सौपा ज्ञापन