वाहन पंजीकरण सम्बन्धी कार्य 25 अक्टूबर तक पूरा कर लें
लखनऊ।
अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु इन्टीग्रेटेड माइन्स सर्विलांस सिस्टम के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित खनिजों के खनन पट्टों एवं क्रेशर क्षेत्र पर स्थापित डिजिटल वे-ब्रिज एवं निदेशालय के कमाण्ड सेन्टर से इंटीग्रेशन होना है। खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों का पंजीकरण विभाग के पोर्टल पर किया जाना है तथा वाहनों में लगे जीपीएस मशीन का विवरण विभागीय पोर्टल पर दर्ज किया जाना है। संज्ञान में आया है कि गिट्टी/बोल्डर के प्रकरण में डिजीटल वे-ब्रिज का इंटीग्रेशन/परिवहन में प्रयोग हो रहे वाहनो के पंजीकरण की कार्यवाही में सम्बन्धितों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सम्बन्ध में क्रेशर मालिकों/गिट्टी बोल्डर के परिवहन में प्रयुक्त वाहन स्वामी /ट्रान्सपोर्टर दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 तक डिजीटल वे-ब्रिज/वाहन पंजीकरण सम्बन्धी कार्य उपरोक्तानुसार अवष्य पूर्ण कर लें। अन्यथा की स्थिति में क्रेशर से गिट्टी/बोल्डर के परिवहन पर अंकुष लगाये जाने तथा ऐसे वाहन जिनमें उक्त निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण नही है, के द्वारा उपखनिज गिट्टी/बोल्डर के परिवहन को अवैध मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।
इसके सम्बन्ध में किसी भी तरह की सूचना प्राप्त करने हेतु मो0 नं0-8887534754, 8887534751 पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सम्बन्ध में क्रेशर मालिकों/गिट्टी बोल्डर के परिवहन में प्रयुक्त वाहन स्वामी /ट्रान्सपोर्टर दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 तक डिजीटल वे-ब्रिज/वाहन पंजीकरण सम्बन्धी कार्य उपरोक्तानुसार अवष्य पूर्ण कर लें। अन्यथा की स्थिति में क्रेशर से गिट्टी/बोल्डर के परिवहन पर अंकुष लगाये जाने तथा ऐसे वाहन जिनमें उक्त निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण नही है, के द्वारा उपखनिज गिट्टी/बोल्डर के परिवहन को अवैध मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।
इसके सम्बन्ध में किसी भी तरह की सूचना प्राप्त करने हेतु मो0 नं0-8887534754, 8887534751 पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।