मिलावटी शराब की बिक्री हुई तो होगी कार्रवाई

उरई।


गांव हो या शहर कहीं भी मिलावटी शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए अगर कहीं इस तरह की जानकारी हो तो इसकी जानकारी दें। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह निर्देश उपजिलाधिकारी ने जालौन तहसील सभागार में आयोजित पुलिस आबकारी विभाग के साथ शराब के ठेकेदारों व सेल्समैनों की आयोजित बैठक में दिए। उपजिलाधिकारी भैरपाल सिंह ने शराब के ठेकेदारों व सेल्समैनों को कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी हालत में सरकारी शराब की दुकानों पर मिलावटी शराब नहीं बिकनी चाहिए अगर उन्हें शिकायत मिली तो वह स्वयं छापामारी करेंगे। उन्होंने सेल्समैनों से कहा कि अगर किसी गांव में अन्य प्रदेशों से आने वाली शराब की बिक्री की जानकारी मिले तो वह इसकी शिकायत आबकारी या पुलिस से करें अगर इसके बाद भी कार्रवाई न हो तो वह उन्हें जानकारी दें कार्रवाई की जाएगी। आबकारी क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार श्रीवास ने सेल्समैनों को निर्देश दिया कि वह अपने-अपने पहचान पत्र विभाग से बनवा लें। समय से पहले या बाद में बिक्री कदापि न करें अगर किसी गांव में बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई तो वहां के सेल्समैन को भी दोषी माना जाएगा। सीओ संजय कुमार शर्मा ने कहा कि प्रत्येक शराब के ठेके पर जिला आबकारी अधिकारी, पुलिस, ठेकेदार का नंबर अवश्य लिखवा दें। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह, नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित देशी, अंग्रेजी व बियर की दुकानों के सेल्समैन उपस्थित रहे।


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