पैनल लायर्स के रूप में नियुक्ति अधिकतम दो वर्ष के लिए होगी-तनवीर अहमद

सोनभद्र।


जिला जज/अध्यक्ष तनवीर अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि गरीब एवं निर्बल व्यक्तियों को विधिक सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार और अन्य उपलब्ध) विनियमावली-1997 के नियम 15(1) के अनुसार जिले के भीतर किसी सिविल, दाण्डिक, श्रमिक विधि, वैवाहिक एवं पर्यावरण अथवा विधि के अधीन गठित किसी प्राधिकरण के समक्ष मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक की नियुक्ति की जानी है। पैनल लायर्स के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिवक्ता का कम से कम तीन वर्ष का अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना आवष्यक हे। पैनल लायर्स के रूप में नियुक्ति अधिकतम दो वर्ष के लिए होगी। पैनल लायर्स की नियुक्ति उनके सक्षमता, निष्ठा, योग्यता और अनुभव को ध्यान में रख कर किया जाएगा। ऐसे अधिवक्ताओं को राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित दर पर फीस या मानदेय का भुगतान किया जायेगा जो उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या-519/ 2009 के अनुसार तथा अन्य कोई नियमावली होने पर उसके अधीन देय होगा।
उन्होंने बताया कि इस पद के लिए योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी विहित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र, अपने फोटो एवं समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वयं प्रमाणित छाया प्रतियॉ संलग्न करते हुए 20 फरवरी, 2019 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। साथ ही आवेदन पत्र के साथ इस बात का शपथ पत्र देना भी अनिवार्य होगा कि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद/कार्यवाही अथवा किसी प्रकार का अनुषासनात्मक कार्यवाही तो नहीं चल रही है या पूर्व में चली हो या किसी न्यायालय ने उसके आचरण के प्रति कोई प्रतिकूल टिप्पणी तो नहीं की है। यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा शपथ पत्र में दें।


 


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