21 मार्च को बन्द रखने का आदेश जारी-अंकित कुमार अग्रवाल


सोनभद्र।


जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार अग्रवाल (आई0ए0एस0) ने सोनभद्र में होली के अवसर पर आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून-व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के निमित्त जनपद सोनभद्र की समस्त देषी शराब, विदेषी मदिरा, बीयर, भांग ताड़ी, एफ0एल0-2, एफ0एल0-2बी, सी0एल0-2 एवं माडल शाप्स तथा बार के अनुज्ञापनों को 21 मार्च को बन्द रखने का आदेष जारी किया कर दिया है। इस प्रकार दुकानों को बन्द रखने के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिकर नियमानुसार देय नहीं होगा।


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