होली में डीजे को लेकर हुई हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

मथुरा


उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक अदालत ने तीन वर्ष पूर्व होली के मौके पर हो रहे नाच-गाने के दौरान दो पक्षों में झगड़ा होने पर एक युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा एवं अलग-अलग धाराओं में कुल 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (सप्तम) के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मदन मोहन उपाध्याय ने बताया, यह मामला वृंदावन थाना क्षेत्र की जैंत रिपोर्टिंग पुलिस चौकी क्षेत्र का है. जहां आजाद सिंह ने 25 मार्च, 2016 अपने 26 वर्षीय पुत्र राजकुमार की गुमशुदगी दर्ज करायी थी.


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