तीन अवांछनीय तत्वों के खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

सोनभद्र।


अपर जिला मजिस्ट्रेट योगेन्द्र बहादुर सिंह ने जिले के अमन व चैन कायम रखने के लिए जिले के तीन अवांछनीय तत्वों के खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही कर 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट योगेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि जिले के 1-राबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के चुर्क स्टेषन रोड, निवासी चन्दन जायसवाल पुत्र जवाहिर जायसवाल, 2-राबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के पॅवर निवासी-सुरेन्द्र पुत्र बलिराम व 3- राबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के सुकृत निवासी-सूरज पुत्र लालचन्द्र जनपद सोनभद्र के विरूद्ध नोटिस निर्गत की गयी है, को गुण्डा एक्ट अधिनियम के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि अवांछनीय कार्य करने और गुण्डा होने की जानकारी मिलने पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि में अपने निवास स्थान की सूचना सम्बन्धित थानाध्यक्ष जहां निवास करेगा अपने से सम्बन्धित थानाध्यक्ष एवं सम्बन्धित न्यायालय को भी अवगत करायेगा।


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