मतदान हेतु समस्त पंक्तिबद्ध मतदाताओं को पानी पिलाया जाये : प्रेम रंजन सिंह

उन्नाव


पन्ना लाल सभागार मेंलोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 हेतु मतदेय स्थलों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं हेतु बैठक मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रेम रंजन सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि समस्त पोलिंग बूथों पर रैम्प 1ः10 ढाल में बनाया जाना अनिवार्य है। अगर किसी बूथ पर स्थाई रैम्प नहीं बन सकता है तो अनिवार्य रूप से अस्थाई रैम्प बना लिया जाये।
पेयजल की व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हुये उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी (नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) को निर्देशित करते हुये कहा कि प्रत्येक मतदेय स्थल पर पेयजल की सुविधा का उचित प्रबन्ध आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मतदान हेतु समस्त पंक्तिबद्ध मतदाताओं को पानी पिलाया जाये।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ जिला विद्यालय निरीक्षक/ खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि प्रत्येक मतदेय स्थल पर पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था करते हुये न्यूनतम सुविधाओं यथा पर्याप्त मेज, कुर्सी व बेंच आदि की व्यवस्था की जाये। उन्होंने कहा कि बेंच का उपयोग लाइन में लगे अशक्त मतदाताओं के द्वारा किया जायेगा।
मेडिकल किट की व्यवस्था पर चर्चा करते हुये चिकित्सा विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि प्रत्येक पोलिंग मतदेय स्थल पर किसी प्रकार की अकस्मिकता की स्थिति में एक चिकित्सक सहायक मेडी किट के साथ तैनात रहना चाहिये। उन्होंने कहा कि मेडी किट में पैरासीटामॉल की गोली, रोलिंग बैण्डेज, कैंची आदि आवश्यक रूप से अनिवार्य है और मतदान वाले दिन सभी अस्पताल अनिवार्य रूप से ख्ुाले रहंगे और प्रत्येक बूथ पर एम्बुलेंस, आशा बहू आदि अनिवार्य रूप से रहेंगे।
मुख्य विकास अधिकारी ने निर्वाचक रजिस्ट्री करण अधिकारी/ उप जिलाधिकारी के कार्यों की चर्चा करते हुये कहा कि ऐसे मतदान केन्द्रों (पी0एस0एल0) पर जहां एक से अधिक मतदेय स्थल हैं। वहां हेल्पडेस्क अनिवार्य रूप से बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि हेल्पडेस्क पर बी0एल0ओ0 तैनात रहेगा। जिसके पास वर्णमाला मतदाता सूची होगी व वह मतदाताओं को उनके मतदेय स्थल आदि की जानकारी देगा। उचित प्रकाश/ विद्युत की व्यवस्था पर चर्चा करते हुये अधिशासी अभियन्ता(विद्युत)/ अधिशासी अधिकारी (नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) को निर्देशित करते हुये कहा कि प्रत्येक मतदेय स्थल पर विद्युत की व्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिन मतदेय स्थलों पर विद्युतीकरण सम्भव नहीं हैं वहां जनरेटर आदि की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।
मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि प्रत्येक मतदेय स्थलों पर महिला एवं पुरूष मतदाताओं हेतु अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिये व शौचालय की साफ सफाई अनिवार्य रूप से आवश्यक है। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि स्वयं सेवकों की तैनाती प्रत्येक मतदेय स्थल पर आवश्यक है यह स्वयं सेवक अशक्त मतदाताओं(च्ूक्) की सहायता एवं मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान हेतु स्वयं सेवक ही उन्हें पोलिंग स्टेशन के प्रवेश द्वार तक ले जायेंगे। प्रत्येक मतदेय स्थल पर पहला मतदान अशक्त मतदाताओं(च्ूक्) का ही होना चाहिये। स्वयं सेवकों की उम्र 18 वर्ष से कम होगी।
बैठक में जिला विकास अधिकारी(नोडल अधिकारी क्डब्।म्) श्री आर0यू0 द्विवेदी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता विद्युत, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित सम्बन्धित उपस्थित थे।


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