राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक

निर्वाचन प्रक्रिया के सम्बन्ध में दी गयी आवश्यक जानकारी



पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को सम्बोधित करते डीएम व उपस्थित एसपी तथा अन्य अधिकारी।


बहराइच।


लोकसभा बहराइच निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र, उनकी संवीक्षा, नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह आवंटन का समस्त कार्य कलेक्ट्रेट स्थित न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट में सम्पन्न होगा। आयोग द्वारा निर्धारित समयसारिणी केे अनुसार 10 से 18 अप्रैल तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों को जमा किया जा सकेगा। 13, 14 व 17 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन नहीं होगा। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का कार्य 20 अप्रैल को किया जायेगा, जबकि नाम वापसी की अन्तिम तिथि 22 अप्रैल को अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित है, तत्पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटन करने का कार्य किया जायेगा। मतदान 6 मई को तथा मतो की गणना का कार्य 23 मई को प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ होगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने दी।
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी शम्भु कुमार ने बताया कि लोकसभा सदस्य पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्याशी का नाम किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी अपने से भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में नाम निर्देशन प्रस्तुत करता है तो सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के उद्धरण की प्रमाणित प्रतिलिपि जो जिला निर्वाचन कार्यालय से निर्गत की गयी हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय दल के अभ्यर्थी हेतु 1 प्रस्तावक तथा पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थी अथवा निर्दलीय अभ्यर्थी हेतु 10 प्रस्तावकों का होना अनिवार्य है। प्रस्तावक/प्रस्तावकों का उसी लोकसभा में समाष्टि विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित होना चाहिए, जिस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन लड़ने हेतु नामांकन पत्र भरा जा रहा हैं।
नाम निर्देशन-पत्र प्रारूप-2क में प्रस्तुत किया जायेगा एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 सेट मंे नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। नाम निर्देशन-पत्र के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी से प्ररूप 26 में शपथ पत्र तथा एक अतिरिक्त शपथ पत्र सार्वजनिक बकाया के सम्बंध में दाखिल करना आवश्यक है। फार्म 26 में शपथ पत्र तथा अतिरिक्त शपथ पत्र को उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए। प्ररूप 26 में दिए जाने वाले शपथ पत्र के सभी स्तम्भों को भरा जायेगा और कोई स्थान खाली नहीं छोड़ा जायेगा। यदि किसी मद के सम्बंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थिति ‘शून्य या लागू नहीं’ उल्लिखित किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा सदस्य पद हेतु सामान्य अभ्यर्थी के लिए रू. 25 हजार तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए रू. 12 हजार 500 की धनराशि जमानत के रूप में जमा की जायेगी। जमानत धनराशि रिटर्निंग आफिसर के पास 385 रसीद के माध्यम से नकद अथवा ट्रेजरी चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अथवा राजकीय कोषागार में जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट/चेक मान्य नहीं होंगे।
आयोग के निर्देशानुसार नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में अभ्यर्थी तथा 4 अन्य प्रस्तावक को सम्मलित करते हुए कुल 5 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते हैं। नामांकन हेतु उम्मीदवार को नामांकन स्थल के 100 मी. की परिधि तक जाने के लिए अधिकतम 3 वाहन अनुमन्य है। मतपत्र के प्रयोगार्थ अभ्यर्थी को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अपने नवीनतम 4 फोटो संलग्न करने होंगे।
उन्होंने बताया कि रिट याचिका 2011 की संख्या-536(पब्लिक इंटरेस्ट फाउडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं आयोग के निर्देशों के अनुसार, आपराधिक मामलें-चाहें लंबित मामले या पूर्व में दोषसिद्धि के मामलें वाले सभी अभ्यर्थियों से अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख के बाद और मतदान की तारीख से दो दिन पहले के दौरान तीन अवसरों पर वेबसाइट, समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में ऐसे आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा प्रकाशित करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे आपराधिक मामलों की घोषणा मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय 48 घंटे की अवधि से पहले पूरी हो जानी चाहिए, इस सम्बंध में प्रत्येक प्रत्याशी को सी1, सी2 प्रपत्र दिया जायेगा। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अपने निर्वाचन व्यय के समस्त भुगतान हेतु बैंक अथवा डाक घर में पृथक से चालू अथवा बचत खाता खोला जायेगा। जिसकी सूचना नामांकन के समय प्रस्तुत की जायेगी। खाता नामांकन जमा करने से कम से कम 1 दिन पूर्व का होना चाहिए।
बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक डा. गौरव ग्रोवर ने समस्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। सभी से अपेक्षा की गयी कि गुड स्प्रिट के साथ दोस्ताना माहौल में निर्वाचन लड़ें तथा आदर्श आचार संहिता का पूरी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करायें। मुख्य राजस्व अधिकारी प्रदीप कुमार यादव व वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने बताया कि निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा रू. 70 लाख निर्धारित की गयी है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका को भरने इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम सुरेश वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक नगर अजय प्रताप व ग्रामीण के रवीन्द्र कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट जय प्रकाश, उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी व अन्य अधिकारी तथा भाजपा के श्रवण कुमार शुक्ला, कांग्रेस से भगौती प्रसाद कैराती, सपा से प्रदीप यादव व ज़फर उल्लाह खॉ ‘बन्टी’, आर.एल.डी. से डा. अज़ीम उल्लाह व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।


 


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