मानसून सत्र में बालू और मौरम का निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश

लखनऊ।


उत्तर प्रदेश सरकार ने जन सामान्य को बालू/मौरम की निर्बाध रूप से आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रदेश में बालू के 96 तथा मौरम के 106 भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये हैं। स्वीकृत भण्डारों में बालू की मात्रा 10,22,235 घन मी0 तथा मौरम की मात्रा 12,87,147 घन मी0 भण्डारित है।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नदी तल के खनिज हेतु 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली प्रत्येक मानसून अवधि में अनुज्ञाप्तिधारी को अपने 90 प्रतिशत स्टाक को परिसमाप्त करना अनिवार्य है। स्टाक परिसमाप्त न होने पर जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर प्रतिभूति जमा को जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
जनपद में स्वीकृत समस्त खनिजों के भण्डारण अनुज्ञाधारकों को भण्डारित बालू/मौरम का नियमित निस्तारण कराने तथा कार्यवाही का नियमित अनुश्रवण भी करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जिससे उपखनिज बालू/मौरम की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे तथा मूल्य में वृद्धि न हो।


 


Popular posts from this blog

भारत विदेश नीति के कारण वैश्विक शक्ति बनेगा।

स्वरोजगारपरक योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन ऋण वितरण मेले का किया गया आयोजन

बांसडीह में जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर दर्जनों लोगों ने एसडीएम को सौपा ज्ञापन