चार्जशीट में लापरवाही पर कोर्ट ने सीओ से किया जवाब-तलब

हाईकोर्ट व डीजीपी के आदेश का हवाला देते हुए दी कार्यवाही की चेतावनी


सुलतानपुर।


हाईकोर्ट व डीजीपी के सख्त निर्देश के बाद भी समय सीमा में आरोप पत्र न दाखिल करने पर एसीजेएम द्वितीय पीके जयंत की अदालत ने कड़ा रूख अपनाया है। अदालत ने क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर से जवाब-तलब करते हुए प्रकरण डीजीपी के संज्ञान में लाकर कड़ी कार्यवाही कराये जाने की चेतावनी दी है। 
मामला मोतिगरपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां के रहने वाले नीरज सरोज के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। नीरज की तरफ से एसीजेएम द्वितीय की अदालत में सरेंडर अर्जी पड़ी है। जिसके क्रम में अदालत ने थाने से रिपोर्ट तलब की तो पुलिस के जरिये बीते 28 जून को ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देने की सूचना भेज दी गयी। जबकि अब तक चार्जशीट अदालत पहुंची ही नहीं है। भ्रामक सूचना पर कोर्ट ने जवाब मांगा तो पता चला कि सीओ कार्यालय में भी चार्जशीट पहुंची ही नहीं है। अदालत ने चार्जशीट तैयार होने के एक सप्ताह के भीतर ही दाखिल न किये जाने पर हाईकोर्ट की विधि-व्यवस्था एवं डीजीपी के कड़े निर्देश का हवाला देते हुए क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर से जवाब-तलब किया है। उन्होंने इस सम्बंध में डीजीपी के पास लिखा-पढ़ी कर कार्यवाही कराने की चेतावनी देते हुए सीओ से तीन दिन के अंदर जवाब-तलब किया है।


 


Popular posts from this blog

भारत विदेश नीति के कारण वैश्विक शक्ति बनेगा।

स्वरोजगारपरक योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन ऋण वितरण मेले का किया गया आयोजन

बांसडीह में जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर दर्जनों लोगों ने एसडीएम को सौपा ज्ञापन