कोर्ट ने तीन आरोपियों का रिमांड किया रिफ्यूज, एक में एसओ से जवाब-तलब

गोसाईगंज व चांदा पुलिस की मनमानी कार्यशैली पर कोर्ट ने लिया संज्ञान


सुलतानपुर।


पुलिस की लचर कार्यशैली के चलते कूटरचना एवं असलहा बरामदगी से जुड़े मामले में पुलिस को बड़ा झटका लगा है। एसीजेएम प्रथम पीके जयंत की अदालत ने आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में आरोपी की पुलिस अभिरक्षा में पिटाई होने के बावजूद झूठे तथ्य पेश करने पर मात्र तीन दिन का रिमांड स्वीकृत करते हुए विवेचक व एसओ से जवाब मांगा है,वहीं नंबर प्लेट बदलकर किये गये कूटरचना के मामले में इसी अदालत ने तीन आरोपियों का रिमांड रिफ्यूज कर दिया। 
पहला मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां की पुलिस ने आरोपी राजन सिंह निवासी बासगांव को गिरफ्तार कर बरामद असलहे के साथ कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने आरोपी को कोई चोट न आने की रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश किया था,लेकिन अदालत के सामने जब आरोपी पेश हुआ तो बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील सिंह ने अर्जी देकर पुलिस अभिरक्षा में राजन की पिटाई कर गंभीर चोट पहुंचाने एवं पुलिस के जरिये झूठे तथ्य पेश करने का तर्क रखा। तत्पश्चात मामले में संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश पीके जयंत ने विवेचक व थानाध्यक्ष से संबंधित प्रकरण में झूठे अभिलेख तैयार करने को लेकर मात्र तीन दिन की रिमांड स्वीकृत कर कार्यवाही की चेतावनी देते हुए तीन दिन में जवाब मांगा है। 
दूसरा मामला चांदा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां की पुलिस ने आरोपी विश्वजीत उर्फ जीतू जायसवाल,गोरे विश्वकर्मा उर्फ विनय व बच्चा यादव थाना क्षेत्र आसपुर-देवसरा प्रतापगढ़ को वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। जिन पर असलहा बरामदगी व नंबर प्लेट बदलकर कूट रचना करने का भी मामला दर्ज किया गया और इन्हीं मामलों में तीनो को अदालत में पेश किया गया। चोरी व असलहा बरामदगी के मामले में तो आरोपियों का रिमांड हो गया,लेकिन कूट रचना के आरोप से जुड़े मामले में रिमांड पर सुनवाई के दौरान विवेचक कोर्ट के जरिये सवाल पूछने पर सटीक उत्तर ही नहीं दे सके और कोई सबूत पेश कर सके। नतीजतन रिमांड का आधार पर्याप्त न पाते हुए न्यायाधीश पीके जयंत ने रिमांड रिफ्यूज कर दिया। अदालत की इस सख्ती से दोनों थानों की पुलिस को बड़ा झटका लगा है।   


 


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