स्पेशल कोर्ट ने सीओ जामो व लम्भुआ को किया तलब

किशोरी के अपहरण व एससी-एसटी एक्ट के केस में लचर तफ्तीश का मामला


सुलतानपुर।


किशोरी के अपहरण व एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामलों में लचर तफ्तीश करने वाले क्षेत्राधिकारियों के खिलाफ स्पेशल जज ने कड़ा रूख अपनाया है। स्पेशल जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने एक मामले में सीओ जामो को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं सीओ लम्भुआ को केस डायरी के साथ व्यक्तिगत रूप से आगामी पांच सितम्बर के लिए तलब किया है। 
पहला मामला जामो थाना क्षेत्र के शुकुल का पुरवा मजरे बर्रा गांव से जुड़ा है। जहां की रहने वाली मेड़ा देवी ने आरोपी रामदीन लोध के खिलाफ तीन जून 2017 की घटना बताते हुए मारपीट एवं एससी-एसटी एक्ट के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस की लचर विवेचना पर मानिटरिंग अर्जी पड़ी। जिस पर सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो सीओ जामों की तरफ से मामले की चार्जशीट दाखिल कर देने की रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी। जबकि अदालत में चार्जशीट दाखिल ही नहीं हुई है। इस मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए स्पेशल जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने आगामी सात सितम्बर के लिए सीओ जामों को व्यक्तिगत रूप से तलब कर जवाब मांगा है। 
दूसरा मामला लम्भुआ थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर किशोरी का अपहरण कर ले जाने एवं एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य आरोप से जुड़े मामले में आरोपी आसमान सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। जिसकी तफ्तीश कई महीनों से लम्बित है। इस मामले में न तो अभी तक लड़की बरामद हुई और न ही किसी आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही हो सकी। मामले में पड़ी मानिटरिंग अर्जी पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता रामखेलावन यादव (पूर्व एडीजीसी) ने लचर तफ्तीश पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। स्पेशल जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने मामले में संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी लम्भुआ को आगामी पांच सितम्बर के लिए केस डायरी के साथ व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।


 


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