मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत करें आवेदन


उन्नाव 


जिलाधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय के निर्देशन में जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रीमती रेनू यादव ने आमजनमानस को सूचित किया है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत आवेदन पत्र आॅनलाइन माध्यम से भरे जाने हेतु वेब पोर्टल ीजजचेरूध्ध्उोलण्नचण्हवअण्पद लाँच किया गया है। पोर्टल पर स्वयं, लोकवाणी केन्द्र, सहज जन सेवा केन्द्र एवं कम्प्यूटर कैफे आदि से कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र आॅनलाइन भर सकता है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने योजनान्तर्गत पात्रता एवं शर्तों के बारे में बताया कि लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवासी प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/ टेलीफोन का बिल मान्य होगा। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रू0 3.00 लाख हो।लाभार्थी के परिवार का आकार (साईज)- परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों एवं अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानो को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होगी।किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकाएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा।
श्रीमती रेनू यादव ने लाभार्थी को देय धनराशि का विवरण देते हुये बताया कि प्रथम श्रेणी में बालिका के जन्म होने पर 2000/- रू0 एक मुश्त, द्वितीय श्रेणी में बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त 1000/- रू0 एक मुश्त, तृतीय श्रेणी में कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 2000/- रू0 एक मुश्त, चतुर्थ श्रेणी में कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 2000/- रू0 एक मुश्त, पंचम श्रेणी में कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 3000/- रू0  एक मुश्त, षष्टम् श्रेणी में ऐसी बालिकाओं जिन्होनें कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या आर्थिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो 5000/- रू0 एक मुश्त दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक रूप में आवेदन आॅनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। यद्यपि ऐसे आवेदक जो आॅनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं है, वे अपने आवेदन आॅफलाइन माध्यम से भी खण्ड विकास अधिकारी/ उपजिलाधिकारी/ जिला परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कक्ष संख्या 34, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट भवन, उन्नाव में सम्पर्क किया जा सकता है


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