पुलिस सुरक्षा में पेश किया गया अंशुल मिश्र हत्याकांड का गवाह

कोर्ट कड़े निर्देश पर हाजिर हुआ आरोपी अजय सिपाही व अन्य
सुलतानपुर।


कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद अंशुल मिश्र हत्याकांड में गवाह को सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। हिस्ट्रीशीटर अजय सिपाही समेत तीनों आरोपी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के आदेश पर हाजिर भी हुए। मामले में काफी देर तक गवाह की जिरह भी चली, शेष जिरह के लिए अदालत ने आगामी तीन अक्टूबर की तिथि नियत की है।
मालूम हो कि कोतवाली नगर क्षेत्र के करौंदिया इलाके में 17 मई 2015 को हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगी अशोक कुमार मिश्रा निवासी सोहगौली-कुड़वार ने अपने बेटे अंशुल मिश्र की गोली मारकर हत्या किये जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। मामले में हिस्ट्रीशीटर अजय कुमार सिंह उर्फ अजय सिपाही, बिपिन सिंह व सुरेश पासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और चार्जशीट भी दाखिल हुई। मामले का विचारण एडीजे एकादश की अदालत में चल रहा है। मुकदमें में मृतक अंशुल के पिता अशोक मिश्र की गवाही चल रही है। बीते सोमवार को अशोक मिश्रा ने आरोपियों के जरिए जान से मार डालने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की थी।
मामले में संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश प्रदीप कुमार जयंत ने गवाह अशोक मिश्र को पर्याप्त सुरक्षा के बीच मंगलवार की सुबह दस बजे कोर्ट में पेश करने के लिए कुड़वार थानाध्यक्ष एवं नगर कोतवाल को आदेशित किया था,साथ ही मिल रही धमकी के संबंध में थाना प्रभारियों से रिपोर्ट भी मांगी थी। अदालत ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से तलब होने का भी आदेश दिया था। जिसके क्रम में मंगलवार को गवाह अशोक मिश्र को पर्याप्त सुरक्षा के बीच पेश किया गया और मुल्जिम भी हाजिर हुए। मामले में काफी समय तक अशोक मिश्र की जिरह बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने की। फिलहाल जिरह पूरी नहीं हो सकी,शेष जिरह के लिए अदालत ने आगामी तीन अक्टूबर की तिथि नियत की है।


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