राज्यमंत्री बाबूराम निषाद ने दायर की तलाक की अर्जी

हमीरपुर।


उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बाबूराम निषाद ने हमीरपुर के परिवार न्यायालय में अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी दायर की है। उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं वित्त विकास निगम के चेयरमैन (दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री) रामबाबू निषाद के अधिवक्ताओं- विजय कुमार द्विवेदी और शैलेंद्र कुमार सचान ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने निषाद की तरफ से प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय में बुधवार को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-13 (तलाक) के तहत अर्जी दायर की। अदालत ने समन जारी कर मायके (कानपुर) में रह रहीं उनकी पत्नी नीतू निषाद उर्फ शबनम को 30 अक्टूबर को पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।
दोनों अधिवक्ताओं ने बताया कि मंत्री निषाद को पत्नी नीतू से एक बेटा सांतनु (13) और एक बेटी सुप्रसिद्धा (11) है। दोनों मंत्री पिता के साथ रहकर लखनऊ में पढ़ाई करते हैं। उन्होंने बताया कि नीतू से रामबाबू निषाद की शादी 10 मई, 2005 को हुई थी, लेकिन इधर कुछ समय से दंपति के बीच विवाद चल रहा है। नीतू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'फेसबुक' पर 22 सितंबर को एक पोस्ट डाली थी, जिससे मंत्री को मानसिक आघात पहुंचा है। इस मामले में राज्यमंत्री बाबूराम निषाद से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। मंत्री निषाद की तरफ से तलाक का यह मुकदमा बुधवार को उस समय दायर किया गया था, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में तलाक पीड़िताओं से सीधा संवाद कर रहे थे और हिंदुओं को एक पत्नी के रहते दूसरी महिला से संबंध रखने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दे रहे थे।



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