बीडीसी हत्याकांड में आरोपी जेल से तलब, नहीं बना चार्ज

सुलतानपुर।


बहुचर्चित बीडीसी आशुतोष मिश्र हत्याकांड में चार्ज पर सुनवाई के लिए आरोपीगण जेल से तलब हुए। इस दौरान अभियोगी के अधिवक्ता ने पत्रावली सुपुर्दगी आदेश पर आरोपियों के हस्ताक्षर न होने का तर्क रखते हुए उचित कार्यवाही की मांग की। नतीजतन चार्ज ही नहीं बन सका। एडीजे पंचम आशारानी सिंह ने अभियोगी की अर्जी पर सुनवाई के लिए आगामी 25 अक्टूबर की तिथि तय की है।
मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के पांडेयपुर सुरौली गांव से जुड़ा है। जहां पर बीते दो जुलाई को जमीनी विवाद में बीडीसी आशुतोष मिश्र की धारदार हथियार से हमला कर एवं गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। मामले में आरोपी राजेश पांडेय उर्फ कल्लू, संजय पांडेय, श्रीकांत पांडेय, जगन्नाथ यादव, सुनील यादव, सुरेन्द्र व रज्जन यादव का नाम सामने आया। सभी आरोपियों को जेल भेजने की कार्यवाही की गयी। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। बीते 23 सितम्बर को पत्रावली विचारण के लिए सीजेएम कोर्ट से जिला एवं सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दी गयी। जिसे सुनवाई के लिए एडीजे पंचम की अदालत में स्थानान्तरित कर दिया गया है। इसी मामले में मंगलवार को आरोपियों को जेल से तलब किया गया। सभी आरोपी जेल से कोर्ट में हाजिर हुए।
बताया जा रहा है कि मामले में चार्ज की कार्यवाही पूरी होनी थी, लेकिन इसी बीच अभियोगी शिवशंकर मिश्र के जरिये पत्रावली सुपुर्दगी आदेश के पृष्ठ पर आरोपियों के हस्ताक्षर न होने का तथ्य रखते हुए उचित कार्यवाही की मांग को लेकर अर्जी दी गयी। अभियोगी की तरफ से पड़ी इस अर्जी के चलते मामले में चार्ज की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। सत्र न्यायाधीश आशारानी सिंह ने अभियोगी की अर्जी पर सुनवाई व निस्तारण के लिए आगामी 25 अक्टूबर की तिथि तय की है। पत्रावली सुपुर्दगी आदेश पर हस्ताक्षर न होने से कोर्ट की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इसके लिए सम्बंधित कोर्ट मोहर्रिर व अन्य को जिम्मेदार माना जा रहा है।


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