दहेज हत्यारोपी पति व लूट के आरोपी की जमानत खारिज

छेड़खानी व गैर इरादतन हत्या समेत अन्य में आरोपियों को मिली राहत
सुल्तानपुर।

हत्या एवं किशोरी से छेड़खानी व गैरइरादतन हत्या सहित अन्य गंभीर मामलों में आरोपियों की तरफ से संबंधित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जिस पर सुनवाई के पश्चात दो आरोपियों को अदालत से राहत मिली है, वहीं हत्या व लूट में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
पहला मामला कोतवाली नगर क्षेत्र से जुड़ा है।  जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगिनी अनुपमा तिवारी ने अपने पुत्र सतीश तिवारी की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के प्रयास के आरोप में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामले में आरोपी महेंद्र कुमार पटेल की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई ।
दूसरा मामला लम्भुआ थाना क्षेत्र के मदनपुर पनियार से जुड़ा है, जहां के रहने वाले प्रदीप कुमार समेत अन्य के खिलाफ अभियोगिनी ने अपनी नाबालिग बेटी से छेड़खानी करने एवं विरोध जताने पर बाइक चढ़ाकर उसे मार डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी प्रदीप की तरफ से स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। दोनों मामलों में आरोपियों की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत पर विरोध जताया, वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत की मांग की। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
तीसरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के जासापारा गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले प्रदीप दुबे व अन्य ससुराली जनों के खिलाफ अभियोगी शिवम शुक्ला निवासी करमाजीत-पुर मोतिगरपुर ने दहेज की मांग न पूरी होने के चलते अपनी बहन माधुरी की हत्या कर देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी जेठ- जेठानी समेत चार आरोपियों को विवेचना में ही क्लीन चिट दे दी। जबकि आरोपी पति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में प्रदीप दुबे की तरफ से प्रस्तुत जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया। वहीं अभियोजन पक्ष के निजी अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने जमानत पर विरोध जताते हुए अर्जी खारिज करने की मांग की।उभय पक्षो को सुनने के पश्चात अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
चौथा मामला थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर हुई लूट के मामले में आरोपी आनंद पांडेय उर्फ दीपक निवासी थाना आसपुर देवसरा जिला प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। इस मामले में आनंद पांडेय की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने एलटी कंपनी के लाखों रुपए लूट लेने एवं आरोपी के पास से बरामद होने का तर्क पेश किया। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात एडीजे दशम राहुल प्रकाश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

 

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