एआरटीओ के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज, अदालत ने किया तलब
कोर्ट आदेश के बाद भी गाड़ी रिलीज न करने का मामला
सुल्तानपुर।
सुल्तानपुर।
कोर्ट आदेश के बाद भी वाहन रिलीज ना करने के मामले में एसीजेएम प्रथम की अदालत ने एआरटीओ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश शशि कुमार ने एआरटीओ के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज कर आगामी 10 अक्टूबर के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
मामला मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के मानशाह पुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले सद्दाम की गाड़ी का परिवहन विभाग के अधिकारियों ने चालान कर दिया था, सद्दाम ने अपनी गाड़ी रिलीज कराने को लेकर कोर्ट में अर्जी दी और कोर्ट के आदेश पर 8000 रुपये जुर्माना भी भरा। बावजूद इसके परिवहन विभाग के अधिकारी सद्दाम की गाड़ी को रिलीज नहीं कर रहे हैं । जिसकी जानकारी सद्दाम ने अदालत को दी। अदालत ने इस संबंध में कई बार एआरटीओ से जवाब भी मांगा लेकिन उनके जरिए कोर्ट के आदेश को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए न्यायाधीश शशि कुमार ने एआरटीओ के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज कर आगामी 10 अक्टूबर के लिए सुबह 11 बजे व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।
मामला मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के मानशाह पुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले सद्दाम की गाड़ी का परिवहन विभाग के अधिकारियों ने चालान कर दिया था, सद्दाम ने अपनी गाड़ी रिलीज कराने को लेकर कोर्ट में अर्जी दी और कोर्ट के आदेश पर 8000 रुपये जुर्माना भी भरा। बावजूद इसके परिवहन विभाग के अधिकारी सद्दाम की गाड़ी को रिलीज नहीं कर रहे हैं । जिसकी जानकारी सद्दाम ने अदालत को दी। अदालत ने इस संबंध में कई बार एआरटीओ से जवाब भी मांगा लेकिन उनके जरिए कोर्ट के आदेश को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए न्यायाधीश शशि कुमार ने एआरटीओ के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज कर आगामी 10 अक्टूबर के लिए सुबह 11 बजे व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।