झांसी में सोलर प्लाण्ट लगाने के लिए मैसर्स माइनिंग एनर्जी को भूमि के संक्रमण की अनुमति

लखनऊ।


सौर ऊर्जा के निर्माण के लिए मैसर्स माहेश्वरी माइनिंग एनर्जी प्रा0 लि0 को 40 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लान्ट के निर्माण के लिए ग्राम मानिकपुरा व सौजना तहसील मोठ जनपद झांसी में 80.00 हे0 भूमि क्रय की अनुमति।
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर ऊर्जा के निर्माण हेतु भूमि का संक्रमण अधिकृत संस्था के नाम निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित मानक से अधिक भूमि का संक्रमण कदापि नहीं किया जायेगा। यदि संस्था अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अथवा क्रय की गई भूमि राज्य सरकार भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा 105 के परिणाम लागू हो जायेंगे।
प्रश्नगत भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर अनुमति शून्य समझी जायेगी और प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।


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