किशोरी से गैंगरेप में पीएसी जवान व गैंगस्टर केस में आरोपियों की जमानत खारिज

सुल्तानपुर।

किशोरी से गैंगरेप एवं आपराधिक गैंग चलाने के मामले में आरोपियों की तरफ से संबंधित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। अर्जी पर सुनवाई के पश्चात स्पेशल जज प्रशांत मिश्र ने दुष्कर्म आरोपी पीएसी जवान व उसके भाई समेत तीन आरोपियो की अर्जी खारिज कर दी। वहीं गैंगस्टर जज ने भी गैंग चलाने के आरोपियों को राहत नहीं दी है।
पहला मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगिनी ने पीएसी जवान सोनू सिंह निवासी विसावा-बल्दीराय उसके भाई मोनू सिंह व सहआरोपी आलोक सिंह पर शादी के लिए दबाव बनाने एवं रेप के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। मामले में सोनू सिंह उसके भाई मोनू व प्रकाश में आई महिला आरोपी मोनी की तरफ से स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में अग्रिम जमानत को लेकर अर्जी प्रस्तुत की गई। जिस पर सुनवाई के पश्चात स्पेशल जज प्रशांत मिश्र ने तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
दूसरा मामला लम्भुआ थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां की पुलिस ने आरोपी गिरवर सरोज निवासी गोबरी थाना अंतू-प्रतापगढ़ समेत अन्य के खिलाफ आपराधिक गैंग चलाने का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में गिरवर सरोज की जमानत अर्जी स्पेशल जज अमित कुमार प्रजापति ने खारिज कर दी ।
तीसरा मामला कादीपुर थाना क्षेत्र जुड़ा है, जहां की पुलिस ने आरोपी संदीप उर्फ शान निवासी कन्हौली मंडी टिटहरी जिला बागपत, प्रयांशु उर्फ गोलू सिंह निवासी कमरपुर लम्भुआ, अजय सिंह उर्फ अज्जू निवासी दादरा- मुसाफिरखाना, विपिन सिंह निवासी बादलपुर- गौतमबुद्ध नगर, गोविंद कुमार निवासी आदर्श मंडी- शामली समेत अन्य के खिलाफ आपराधिक गैंग चलाने का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में पांचों आरोपियो की तरफ से पड़ी जमानत अर्जी को स्पेशल जज अमित कुमार प्रजापति ने खारिज कर दिया है।


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