सीजेएम ने अवैध असलहा व कारतूस बरामदगी में दोषी को सुनाई सजा

सुल्तानपुर।


अवैध असलहा व कारतूस बरामदगी के मामले में सीजेएम की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश हरीश कुमार ने दोषी को एक वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना क्षेत्र के बेदूपारा गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले राजदेव पाल उर्फ अलगू पाल के खिलाफ पुलिस ने 18 नवंबर 2010 को अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले का विचारण सीजेएम की अदालत में चला। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अपने तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया, वहीं अभियोजन अधिकारी विजय कुमार सरोज ने अपने साक्ष्यो एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को दोषी करार देते हुए दंडित किए जाने की मांग की। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात न्यायाधीश हरीश कुमार ने आरोपी राजदेव पाल को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।


Popular posts from this blog

भारत विदेश नीति के कारण वैश्विक शक्ति बनेगा।

स्वरोजगारपरक योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन ऋण वितरण मेले का किया गया आयोजन

बांसडीह में जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर दर्जनों लोगों ने एसडीएम को सौपा ज्ञापन