वैवाहिक कार्यक्रमों का आयोजन 14 नवम्बर को, पूरे जिले में आयोजित होगा वैवाहिक कार्यक्रम
सीडीओ ने योजना की समीक्षा कर पात्रों का चयन करने के दिए निर्देश
गोण्डा।
गोण्डा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन आगामी 14 नवम्बर को किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जो सामूहिक विवाह आयोजन में सम्मिलित होना चाहते है, तथा जिनकी वार्षिक आय दो लाख रूपए तक है एवं उनके पुत्री की आयु पूरी हो गई हो, वे अपना आवेदन अपने सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत, नगर पंचायत कार्यालय में जमा करा दें जिससे उनके आवेदन पत्रों की जांच कराकर उन्हें सामूहिक विवाह आयोजन में सम्मिलित किया जा सके। यह निर्देश मुख्य विकास अधिकारी आशीष कुमार ने सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा के दौरान दिए हैं।
मुख्य विकास अधिकारी ने योजना की पात्रता शर्ते एवं अनुमन्य सुविधाओं के बारे में कहा कि ऐसे लड़के जिनकी आयु 21 वर्ष तथा लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। आयु के प्रमाण के तौर पर प्रमाण पत्र व आधार कार्ड वर एवं वधू दोनों का संलग्न करना होगा। इसके साथ ही कन्या का अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरत मंद हो और आवेदक की समस्त स्रोतो से वार्षिक आय दो लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना में विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वंय दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद गोण्डा में सामूहिक विवाह विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इच्छुक आवेदक शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत कार्यालय में तथा ग्रामीण क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त एवं जमा कर सकते है। व्ययभार के बारे में जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि पैंतीस हजार रूपए कन्या के खाते में अन्तरित की जाएगी। आवेदन पत्र के साथ कन्या का बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इसी प्रकार विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपडे, बिछिया, पायल चॉदी के तथा 07 बर्तन जिनकी कीमत दस हजार रूपए होगी। दिए जाने वाले सामानों की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु छः हजार रूपए प्रति जोड़ा प्रति जोडा ग्रामीण एवं शहरी निकाय स्तर पर गठित समिति को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत एक जोडे़ पर कुल इक्यावन हजार रूपए की धनराशि का व्ययभार आयेगा जिसे प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
मुख्य विकास अधिकारी ने योजना की पात्रता शर्ते एवं अनुमन्य सुविधाओं के बारे में कहा कि ऐसे लड़के जिनकी आयु 21 वर्ष तथा लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। आयु के प्रमाण के तौर पर प्रमाण पत्र व आधार कार्ड वर एवं वधू दोनों का संलग्न करना होगा। इसके साथ ही कन्या का अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरत मंद हो और आवेदक की समस्त स्रोतो से वार्षिक आय दो लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना में विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वंय दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद गोण्डा में सामूहिक विवाह विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इच्छुक आवेदक शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत कार्यालय में तथा ग्रामीण क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त एवं जमा कर सकते है। व्ययभार के बारे में जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि पैंतीस हजार रूपए कन्या के खाते में अन्तरित की जाएगी। आवेदन पत्र के साथ कन्या का बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इसी प्रकार विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपडे, बिछिया, पायल चॉदी के तथा 07 बर्तन जिनकी कीमत दस हजार रूपए होगी। दिए जाने वाले सामानों की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु छः हजार रूपए प्रति जोड़ा प्रति जोडा ग्रामीण एवं शहरी निकाय स्तर पर गठित समिति को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत एक जोडे़ पर कुल इक्यावन हजार रूपए की धनराशि का व्ययभार आयेगा जिसे प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।