वक्फ सम्पत्तियों का क्रय-विक्रय की सीबीआई से जांच कराने का निर्णय
लखनऊ।
प्रदेश सरकार द्वारा कोतवाली इलाहाबाद (प्रयागराज) एवं थाना हजरतगंज लखनऊ पर पंजीकृत अभियोग तथा यूपी शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड एवं यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अनियमित रूप से क्रय विक्रय तथा स्थानान्तरित की गयी वक्फ सम्पत्तियों की जांच/विवेचना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
प्रदेश के गृह विभाग द्वारा इस संबध में सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली एवं निदेशक सीबीआई नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया गया है।
प्रदेश सरकार द्वारा कोतवाली इलाहाबाद (प्रयागराज) पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 259/16 तथा लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 244/17 तथा यूपी शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड एवं यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अनियमित रूप से क्रय विक्रय तथा स्थानान्तरित की गयी वक्फ सम्पत्तियों की जांच/विवेचना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
प्रदेश के गृह विभाग द्वारा इस संबध में सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली एवं निदेशक सीबीआई नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया गया है।
प्रदेश सरकार द्वारा कोतवाली इलाहाबाद (प्रयागराज) पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 259/16 तथा लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 244/17 तथा यूपी शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड एवं यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अनियमित रूप से क्रय विक्रय तथा स्थानान्तरित की गयी वक्फ सम्पत्तियों की जांच/विवेचना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।