विशेष अदालत से पूर्व विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

पेशी पर गैर हाजिर रहने के चलते एमपी-एमएलए कोर्ट का कड़ा रूख
सुलतानपुर।


हाईवे पर प्रदर्शन कर आवागमन बाधित करने समेत अन्य आरोपों से जुडे़ मामले में पूर्व विधायक अनूप संडा कोर्ट के आदेश के बाद भी गैर हाजिर रहें। स्पेशल जज एमपी-एमएलए प्रशांत मिश्र की अदालत ने पूर्व विधायक के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के गभड़िया इलाके का है। जहां पर रामलीला मैदान के निकट हुई घटना का जिक्र करते हुए पुलिस ने 19 जून 2001 को मुकदमा दर्ज कराया। मामले में पूर्व विधायक अनूप संडा, संजय सिंह, प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव, विजय कुमार, सुभाष चैधरी, कमल श्रीवास्तव व संतोष कुमार सहित 30-35 अन्य के खिलाफ बिजली-पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर हाईवे जाम करने सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपियों के खिलाफ सरकारी कर्मियों को धमकाने एवं अधिशाषी अभियंता का पुतला भी फूंकने का आरोप है। इस मामले में आरोपीगण कमल श्रीवास्तव, सुभाषचन्द्र, संतोष, विजय बुधवार को पेशी पर हाजिर रहें। वहीं संजय दूबे की तरफ से हाजिरी माफी अर्जी प्रस्तुत की गयी। जबकि पूर्व विधायक अनूप संडा गैर हाजिर रहें। अनूप संडा के खिलाफ बीते कई पेशियों से वारंट चल रहा है। पुलिस की नाकामी की वजह से शहर में रहने के बावजूद भी न तो इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो पायी और न ही पुलिस का ऐसा दबाव बना कि वह कोर्ट में हाजिर हो जाय। स्पेशल जज प्रशांत मिश्र ने मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश देते हुए मामले मे सुनवाई के लिए आगामी 25 नवम्बर की तिथि तय की है।


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