आयुक्त की अध्यक्षता में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक सम्पन्न

अवैध व डग्गामार वाहन न चलने पाएं : महेन्द्र कुमार
गोण्डा।

देवीपाटन मण्डल के आयुक्त/अध्यक्ष सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश मोटर नियमावली 1998 के नियम 1957 के प्राविधानों के अन्तर्गत पूर्व बैठक में प्रतिनिधानित शक्तियों के अन्तर्गत कार्यों के अनुमोदन, विद्यालयी वाहनों के लिए विशेष उपबन्धों, उत्तर प्रदेश मोटर यान 26वां संशोधन नियमावली 2019 को अंगीकृत करने मंजिली गाड़ी के स्थाई सवारी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में वाहन स्वामियों द्वारा प्रस्तुत आवदेन पत्रों, अध्यक्ष, निजी बस सेवा कल्याण समिति मनकापुर, प्राइवेट बस स्टैण्ड के प्रत्यावेदन, स्टेज कैरिज परमिटों के हस्तान्तरण, तीन माह से अधिक बिलम्ब से स्टेज कैरिज परिमटों के नवीनीकरण तथा अनुमन्य समय के पश्चात बिलम्ब से दूसरी बस प्रतिस्थान हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदनों तथा उच्च न्यायालय के याचिका संख्या 5312/2010 के आदेश के अनुक्रम में इन्ततार हुसैन के प्रार्थना पत्र आदि प्रकरणों में विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए।
बैठक में आयुक्त ने जिलाधिकारी गोण्डा/सदस्य सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण डा0 नितिन बंसल द्वारा स्कूली बसों व वाहनों के संचालन से सम्बन्धित कार्यों में प्रवर्तन कार्य ठीक प्रकार से सुनिश्चित कराने तथा नियमानुसार मानकों का अनुपालान करने के विषय पर आयुक्त ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशति किया कि वे प्रवर्तन कार्य ठीक प्रकार से सुनिश्चित कराएं। अवैध व डग्गामार वाहन न चलने पाएं। इसके साथ ही वाहन पर मानक के अनुरूप परमिट संख्या अंकित  करने व कलर कराने का अनुपालन करना सुनिश्चित कराएं। प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिगत शहरों में ई-रिक्शा के संचालन तथा टैम्पो आदि अन्य वाहनों को शहर के बाहरी हिस्से से बाहर की ओर संचालित किए जाने पर विचार करते हुए यह सुनिश्चत करने के निर्देश दिए गए कि इसके लिए ठीक प्रकार से प्रवर्तन कार्य सुनिश्चित किया जाय। ऐसे वाहन देहात क्षेत्रों में जहां परमिट धारक अपने वाहन संचालित नहीं कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर संचालित किए जाएं।
आयुक्त ने बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि फिटनेस व मानकों के ठीक प्रकार से अनुपालन के बाद ही परमिट जारी की जाय तथा परमिट की शर्तों का उल्लंघन न होने पावे। ई-रिक्शे में सवारियां केवल बाएं तरफ से ही उतर या चढ़ सकें, इसके लिए दाई ओर जाली लगवाई जाय। बैठक में विलम्ब से परमिटों के नवीनीकरण व दूसरी बस प्रतिस्थापन आदि मामलों में जुर्माने की धनराशि भी निर्धारित की गई।
बैठक में प्राइवेट बस आपरेटर एसोशिएसन के प्रतिनिधियों से भी आयुक्त मिले तथा उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न बिन्दुओं पर लिखित आवेदन प्राप्त कर परीक्षण के पश्चात आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी गोण्डा डा0 नितिन बंसल, आरटीओ, एआरएम रोडवेज सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।


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