दो हफ्ते में भी नहीं दर्ज हो सकी एफआईआर, कोर्ट नेएसओ से किया जवाब-तलब

अदालत ने ट्रक चोरी के मामले में बीते 18 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज करने का दिया था आदेश
सुलतानपुर।


ट्रक चोरी के मामले में कोर्ट के आदेश को हुए दो सप्ताह बीतने के बाद भी धम्मौर पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है। जबकि कोर्ट ने आदेश की तिथि से 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कर प्रति भेजने का आदेश दिया था। पुलिस की इस लापरवाही के सम्बंध में अभियोगी ने कोर्ट में अर्जी दी। जिस पर संज्ञान लेते हुए एसीजेएम प्रथम शशि कुमार ने आगामी 12 नवम्बर के लिए थानाध्यक्ष से जवाब-तलब किया है।
मामला धम्मौर थाना क्षेत्र स्थित कूड़धाम से जुड़ा है। जहां पर बीते तीन सितम्बर को हुई घटना का जिक्र करते हुए चालक शिवदास निवासी जलालपुर-कादीपुर खुर्द ने अदालत में केस दर्ज कराने की मांग को लेकर अर्जी दी थी। जिसमें आरोप लगाया कि वह सुरहुरपुर-दोस्तपुर के रहने वाले विनय दूबे के यहां से ट्रक लेकर मिट्टी लादने झांसी जा रहा था। कूड़धाम के पास रात में ट्रक का फ्यूज खराब हो गया। जिसे बनवाने के लिए वह मिस्त्री व सामान ढूंढने पयागीपुर चला गया। जहां से लौटा तो ट्रक चोरी हो गयी थी। इस घटना के सम्बंध में थाने से लेकर एसपी तक सूचना दी गयी, लेकिन मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। अभियोगी की अर्जी पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बीते 18 अक्टूबर को 24 घंटे के भीतर मुकदमा दर्ज कर एफआईआर की कॉपी न्यायालय भेजने का आदेश दिया। बावजूद इसके पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया और न ही एफआईआर की प्रति ही कोर्ट भेजी। पुलिस की मनमानी के सम्बंध में अभियोगी ने कोर्ट में अर्जी दी है। जिस पर अदालत ने कड़ा रूख अपनाते हुए थानाध्यक्ष से जवाब तलब किया है। मामले में सुनवाई के लिए आगामी 12 नवम्बर की तिथि तय की गयी है।


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