बागपत में बलात्कार के आरोपी को रिकार्ड 5 दिन की अल्प अवधि में सजा

सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियो को शासन पुरस्कृत करेगा


लखनऊ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर बागपत जिले में बलात्कार के आरोपी को रिकार्ड 5 दिन के अल्प समय में अभियुक्त को सजा दिलाने में सहयोग करने वाले पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने एवं उत्साहवर्धन हेतु शासन स्तर से कुल 50 हजार रूपये का नगद ईनाम एवं विषेष प्रविष्टि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।
अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि बागपत जिले में 3 वर्षीय मासूम से बलात्कार के आरोपी राहुल को 5 दिन के रिकार्ड अल्प समय में न्यायालय के माध्यम से आजीवन कारावास व एक लाख रूपये का जुर्माने की सजा दिलवाने में सफलता प्राप्त की गई है।
 इस सराहनीय कार्य को अंजाम देने वाली पुलिस टीम के सदस्यों श्री दिनेष कुमार, थानाध्यक्ष छपरौली, रनधीर सिंह, एस0एस0आई0, चैकी इंजार्च, टांडा, गजेन्द्र सिंह, को शासन स्तर से कुल 50 हजार रूपये का पुरूस्कार एवं विषेष सराहनीय प्रविष्टि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही न्यायालय में अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी करने वाले अभियोजन विभाग के दों अधिकारियों डीजीसी, सुनील पवार एवं एडीजीसी, राजीव तोमर को भी उनके उल्लेखनीय योगदान हेतु विषेष सराहनीय प्रविष्टि प्रदान की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि विगत 30 नवम्बर को न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष, विषेष न्यायाधीष पाक्सों एक्ट जनपद बागपत द्वारा थाना छपरौली क्षेत्र के 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी राहुल को पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं अभियोजन विभाग के सहयोग के चलते रिकार्ड अल्प समय 5 दिवस में सुनवाई पूर्ण कर आजीवन कारावास की सजा व एक लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित कराने में सफलता प्राप्त की गयी।


 


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