लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाली का रास्ता साफ


लखनऊ


इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। खंडपीठ ने 15 अक्टूबर 2015 को होने वाले छात्रसंघ चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने 2016-17 तथा 2017-18 सत्र में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग वाली याचिकाएं भी यह कहते हुए वापस कर दीं कि सत्र व्यतीत हो चुका है और यदि याचीगण चाहें तो नहीं याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं।  
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यह आदेश जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी व जस्टिस विकास कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने पारित किया। दरअसल, साल 2012 में छात्र हेमंत सिंह ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उसे चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। छात्र का कहना था कि विश्वविद्यालय ने आयु सीमा का निर्धारण अकादमिक सत्र प्रारम्भ होने के समय से न करके नामांकन की तिथि से किया है। जिसके चलते वह उम्र अधिक होने के कारण चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जा रहा है। 
छात्र ने आयु सीमा का निर्धारण अकादमिक सत्र से करने की मांग की थी। सुनवायी के दौरान कोर्ट ने पाया था कि लिंगदोह कमेटी के दिशानिर्देशों के तहत राज्य सरकार ने लखनऊ विश्वविद्यालय को अभी तक श्रेणीबद्ध नहीं किया है। इन वजहों के मददेनजर कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2012 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए 15 अक्टूबर 2012 को होने वाले चुनावों पर रोक लगा दी थी। वह रोक चलती रही। अब याचिका वापस लेने के चलते रोक स्वतः समाप्त हो गयी है।


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