मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष में अंशदान जमा कर पायें, आयकर में छूट

उन्नाव 


जिलाधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि विशेष सचिव, मुख्यमंत्री उ0प्र0 ने अपने परिपत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष, नामक कोष है, जिसमें जनता या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दिया गया दान या चन्दा जमा होता है, जिसका उपयोग पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने/राहत प्रदान करने के धर्मार्थ कार्य के लिये होता है।
श्री पाण्डेय ने बताया कि मुख्यमंत्री का पाड़ित सहायता कोष के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री कार्यालय की अधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल (ीजजचरूध्ध्नचबउवण्नचण्दपबण्पद) पर उपलब्ध कोष से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं के प्रचार-प्रसार का निर्णय लिया गया है ताकि इस कोष में अंशदान हेतु इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं के योगदान हेतु सूचित एवं प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अतिरिक्त रिलीफ फण्ड के खुला खाता नाम-ब्भ्प्म्थ् डप्छप्ैज्म्त्ष्ै क्प्ैज्त्म्ैै त्म्स्प्म्थ् थ्न्छक्, बैंक नाम-सेन्ट्रल बैंक आॅफ इण्डिया, ब्रान्च का नाम-सी0बी0आई0 कैण्ट रोड लखनऊ, अकाउण्ट नम्बर-1378820696, आई0एफ0एस0सी0 कोड- ब्ठप्छ0281571, ब्रान्च कोड- 281571, टेलीफोन नम्बर-0522-2226359 पर भी अंशदान कर सकते हैं। अंशदानकर्ता को आयकर अधिनियम 1961, की 80जी के तहत आयकर में पूर्ण छूट दिये जाने का प्राविधान है।


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