पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने दोषी माना


उन्नाव बलात्कार और अपहरण मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया है। 19 दिसंबर को सजा पर सुनवाई की जाएगी। सेंगर पर पोक्सो के तहत मामला दर्ज था। तीस हजारी कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को भी फटकारा लगाया


सेंगर पर महिला को 2017 में अपहरण और फिर बलात्कार करने के आरोप थे जिसे कोर्ट ने सही माना है। करीब ढाई साल तक यह मामला चला। पीड़िता फिलहाल एम्स में भर्ती है। उसके पिता-चाची-मौसी की मौत हो चुकी है, जबकि चाचा जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस लखनऊ से दिल्ली कोर्ट ट्रांसफर किया गया था। 


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