सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील पुरवा में

किसानों को दी पराली न जलाने की सलाह
उन्नाव 


सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील पुरवा में मुख्य विकास अधिकारी डा0 राजेश कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में किया गया। सम्पूर्ण समाधान दिवस में चिकित्सा, स्वास्थ्य, पुष्टाहार, समाज कल्याण, लोक निर्माण विभाग, चकबन्दी, स्वच्छ पेय जल, राजस्व, पुलिस, सिंचाई, वृद्वावस्था, विकलांग, शिक्षा, उद्यान, कृषि, मत्स्य, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, राशन वितरण, विद्युत, लघु सिंचाई, रेशम, पुष्टाहार आदि विभागों से सम्बन्धित कुल 172 प्रार्थना पत्रों का पंजीयन किया गया, जिनमें से 12 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया।
मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त अधिकारियों को  निर्देशित करते हुये कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस पर आने वाले प्रार्थना पत्रों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण व शिकायतों का प्रभावी अनुश्रवण किया जाये। सम्पूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित सभी अधिकारी प्रार्थना पत्रों की गुणवत्तापूर्वक निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करंे। ब्लॉक एवं तहसील से आए हुए प्रार्थना पत्रों पर निस्तारण तत्काल किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता एवं समय सीमा में करें। अन्यथा की दशा में सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जनता की समस्याओं का निराकरण केवल सम्पूर्ण समाधान दिवस में ही हो बल्कि गम्भीर मामलों में अधिकारी मौके पर पहुॅचकर समस्याओं का प्रभावी निस्तारण  सुनिश्चित करें। सम्बन्धित अधिकारी शासनादेश का कठोरता से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
मुख्य विकास अधिकारी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस के उपरान्त किसानों द्वारा अवैध रूप से पराली जलाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव के आदेश का हवाला देते हुये बताया कि जनपद में पराली/कृषि अपशिष्ट/कूड़ा जलाने सम्बन्धी 01 अक्टूबर से 09 दिसम्बर 2019 तक जनपद में 43 प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जिसमें सभी मामलों पर जनपद के समस्त तहसीलों द्वारा 52 कृषकांें के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुये 128 कृषकों के विरूद्ध 335000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है तथा 165000 रूपये की वसूली भी की गयी है। उन्होंने बताया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 09 दिसम्बर 2019 में पारित निर्णय के द्वारा पराली न जलाने के लिये किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जनपद के ग्राम प्रधानों के साथ समय-समय पर बैठकें कर जनजागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है। पराली जलाने पर आई0पी0सी0 की धारा 188, 278, 290, 291 में केस दर्ज कर जुर्माने के तौर पर 2500 से लेकर 15000 तक जुर्माना निर्धारित किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुये कहा कि पराली किसी भी स्थिति में न जलायें। उचित होगा पराली जानवरों के चारे के रूप में उपयोग करायें।
सम्पूर्ण समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक श्री विक्रान्त वीर, मुख्य चिकित्साधिकारी, डा0 काॅमेन्द्र पाल सिहं, उप जिलाधिकारी पुरवा श्री राजेश कुमार चैरसिया, तहसीलदार पुरवा श्रीमती रश्मी सिंह, जिला विकास अधिकारी श्री आर0यू0 द्विवेदी, जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रीमती रेनू यादव सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी/ कर्मचारी एवं फरियादी उपस्थित थे।


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