हाई कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी को राहत देने से किया इनकार

चेन्नई।


मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी श्रीनिधि चिदंबरम को कथित तौर पर 6.38 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति का खुलासा नहीं करने को लेकर चलने वाले मुकदमे से तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया।


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सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई रोकने के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। विशेष अदालत में इसकी सुनवाई मंगलवार को होनी है।


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