8 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

उन्नाव 

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के तत्वाधान में मो0 अजहर हुसैन   इदरीसी जिला जज/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव की अध्यक्षता में कल दिनांक 08 फरवरी 2020 को प्रातः 10:00 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर उन्नाव तथा न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, कलेक्ट्रेट भवन, न्यायालय सहायक श्रमायुक्त तथा जनपद के समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुनिश्चित है जिसमें दीवानी, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक, आपराधिक, राजस्व व चकबंदी, श्रम, शमनीय आपराधिक वाद, पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के वाद, बैंक वसूली के वाद, भू राजस्व अधिनियम, विद्युत एवं जल बिलों से संबंधित वाद एवं अन्य ऐसे समस्त वाद जिनका निस्तारण किया जाना संभव हो, निस्तारण किया जाएगा। श्रीमती मीनाक्षी सोनकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के द्वारा यह जानकारी दी गई कि दीवानी न्यायालय परिसर उन्नाव में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण करने के साथ बैंक अधिकारियों के सहयोग से बैंक ऋण वसूली के प्रिलिटीगेशन मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। राजस्व एवं चकबंदी वादों का निस्तारण संबंधित न्यायालयों में राजस्व अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। पुरवा न्यायालय में लंबित व नियत वादों का निस्तारण न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा के द्वारा पुरवा की अदालत में ही किया जाएगा। सचिव महोदय द्वारा जनता से यह अपील की गई कि दिनांक 08 फरवरी 2020 को जनपद न्यायालय उन्नाव में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने-अपने वादों का निस्तारण कराएं।
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