बिना हेलमेट बाइक चला रहा था नाबालिग, 42 हजार रुपए का चालान काटा


भुवनेश्वर.


ओडिशा के परिवहन विभाग ने बिना हेलमेट बाइक चलाने पर एक नाबालिग पर 42,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। परिवहन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा- भद्रक जिले के रानीगड़िया इलाके में आरटीओ ने नाबालिग लड़के को नियमित रूप से चेकिंग के दौरान बाइक चलाते हुए पकड़ा था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागज भी नहीं थे। इसके बाद आरटीओ ने चालान जारी कर दिया। चालान मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 194डी (बिना हेलमेट के ड्राइवर और पीछे बैठी सवारी के वाहन चलाने) और अन्य संबंधित उपभागों के तहत किया गया।


पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस न होने के लिए 5000 रुपए, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए और नाबालिग को गाड़ी चलाने की अनुमति देने के लिए 5000 हजार,  बिना हेलमेट लगाए ड्राइविंग के लिए 25,000 रुपए, 500 रुपए सामान्य अपराध और 1000 रुपए ट्रेफिक नियमों का पालन नहीं करने और दो से अधिक लोगों को बैठाकर चलाने के लिए 1000 रुपए समेत कुल 42500 रुपए का जुर्माना लगाया।


बच्चों के वाहन चलाने से हादसों की आशंका अधिक


आरटीओ का कहना है, बच्चों को गाड़ी चलाने देने से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका अधिक होती है। माता-पिता नाबालिगों को गाड़ी चलाने के लिए नहीं दें। स्वयं हेलमेट पहनें, सीटबेल्ट बांधें। अंडरऐज ड्राइविंग, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, स्पीडिंग-रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई जारी रहेगी। 


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