कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए पूरी सावधानी बरतना आवश्यकः जिलाधिकारी

धर्माचार्यों एवं धार्मिक्ताओं से कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए समाज में जागरूकता फैलाने की अपीलः
सभी धार्मिक आध्यात्मिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं मांगलिक गतिविधियों कार्यक्रमों को 2 अप्रैल तक स्थगित कर देंः
पुलिस अधीक्षक रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर सघन चेकिंग सुनिश्चित करेंः
जनपद में सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग स्थान, थिएटर, माॅल, पार्क, क्लब, स्विमिंगपूल, जिम, मल्टीप्लेक्स आदि को 02 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देशः
स्कूल तथा कॉलेजेस के प्रिंसिपल तथा प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि 02 अप्रैल तक प्रिंसिपल, शिक्षकगण एवं नॉन टीचिंग स्टाफ भी विद्यालय नहीं आएंगेः
आवश्यक खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी पर रोकः
सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालयों, वाणिज्यिक, निजी व्यावसायिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नियमित साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन व फागिंग की व्यवस्थाः


उन्नाव


जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव श्री रवींद्र कुमार ने कोविड-19 (कोरोना वायरस रोग) के जानलेवा प्रभाव के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति के दृष्टिगत जनपद में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिये जनता से आह्वान किया है कि ‘‘खुद रहें सुरक्षित दूसरों को रखें सुरक्षित‘‘ के दृष्टिगत जनपद के सभी प्रकार के सामूहिक आयोन जैसे धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल प्रतियोगिताएं आदि 2 अप्रैल 2020 तक स्थगित किए जाएं। उन्होंने सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, थिएटर, मॉल, पार्क, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, मल्टीप्लेक्स बन्द रखें। खाद्यान्न सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित रखने हेतु तथा किसी प्रकार की जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा सघन जांच निरीक्षण एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुये कहा कि जनसामान्य को एक स्थान पर एकत्रित होने से रोकने के लिये पुलिस द्वारा संपूर्ण जनपद में व्यापक पेट्रोलिंग की जाए तथा रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों आदि की सघन चेकिंग सुनिश्चित की जाए।
जिला मजिस्ट्रेट ने 02 अप्रैल 2020 तक जनसामान्य को अपने निवास पर ही बने रहने हेतु अपील की हैै। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से कार्यालय अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आने से हतोत्साहित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालयों, वाणिज्यिक, निजी एवं व्यवसायिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नियमित साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन एवं पार्किंग की व्यवस्था की जाए।
जिला मजिस्ट्रेट श्री रवीन्द्र कुमार ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश का उल्लंघन करने पर  भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।


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