01 अप्रैल से प्रारम्भ होगा खाद्य वितरण

उन्नाव 


जिलाधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार ने आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश के पत्र के क्रम में अवगत कराया है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत माह अप्रैल 2020 में होने वाले खाद्यान्न वितरण में गत माहों की अपेक्षा कतिपय परिवर्तन किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि माह अप्रैल 2020 में खाद्यान्न का वितरण 01 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होगा। माह अप्रैल 2020 में समस्त अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों को उन्हें अनुमन्य खाद्यान्न का कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। माह अप्रैल 2020 में उन पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अनुमन्य खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, जो मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं अथवा श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक हैं अथवा नगर विकास विभाग में दिहाड़ी मजदूर हैंै, के अन्तर्गत आने वाले पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व अपना मनरेगा जॉब कार्ड नंबर अथवा श्रम विभाग की पंजीकरण संख्या अथवा नगर निकाय की पंजीकरण संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि निःशुल्क वितरण का विवरण उचित दर विक्रेता द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आरक्षित किया जाएगा। ई-पाॅस मशीनों में निःशुल्क लाभार्थियों को चिन्हित करने हेतु किए गए प्रावधान के अनुसार वितरण के समय फ्लैग किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि भारत सरकार द्वारा उद्घोषित समस्त लाभार्थियों को 3 माह का निःशुल्क खाद्यान्न एवं 01 किलोग्राम प्रति कार्ड की दर से दाल का वितरण आवंटन प्राप्त होने के उपरांत भारतीय खाद्य निगम से उठान कर अलग से वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय अत्यंत सजगता बरता जाना आवश्यक है। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाइजर/साबुन एवं पानी रखा जाए और हाथ धुलने के उपरांत ही ई-पाॅस का प्रयोग किया जाए। उन्होंने बताया कि उचित दर दुकान पर भीड़ इकट्ठी न हो, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के माध्य से कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाए। उचित दर दुकान पर एक समय में पांच से अधिक उपभोक्ता न आएं। आवश्यक पुलिस व्यवस्था रखी जाएगी ताकि उचित दर विक्रेता निर्विघ्नतापूर्वक वितरण संपादित कर सकें और यथाशीघ्र अधिकतम उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण हो जाए। उन्होंने बताया कि इस हेतु ई-पाॅस मशीन की क्रियाशीलता के समय में वृद्धि करते हुए प्रातः 6ः00 बजे से सांयकाल 09ः00 बजे तक के लिए क्रियाशील किया जा रहा है।


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