वर्तमान परिस्थिति के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने दिया पूर्व में किये आदेश की समय सीमा बढ़ाने का आदेश

उन्नाव


जिलाधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार ने बताया कि पूर्व में कार्यालय के आदेश संख्या-755/बीस-जे0ए0-कोविड-19/ 2020 दिनांक 02 मई 2020 द्वारा ग्राम ब्योली इस्लामाबाद थाना बेहटा मुजावर ब्लॉक गंज मुरादाबाद जनपद उन्नाव में श्री श्याम मुरारी पुत्र श्री रज्जनलाल द्विवेदी उर्फ राजेंद्र प्रसाद के घर को जिरोइंग करते हुए 01.00 किलोमीटर की त्रिज्या तथा ग्राम-ब्योली इस्लामाबाद, विश्राम खेड़ा, फतेहपुर खेड़ा को सम्मिलित करते हुए दिनांक 02 मई 2020 को पूर्वाह्न 10ः00 बजे से दिनांक 15 मई 2020 को मध्यान्ह 12ः00 बजे तक अस्थायी रूप से सील किये जाने के आदेश पारित किए गए थे।
जिलाधिकारी ने आदेश को वर्तमान परिस्थिति के दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 22 मई 2020 मध्यान्ह 12ः00 बजे तक बढ़ाए जाने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में उपरोक्त क्षेत्र मे रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास मे ही रहेगें। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना  के प्रस्तर-15 (पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या-45, सन 1850) धारा-188 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त अधिसूचित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर -0515-2840512 अथवा इंट्रीगेटेड राहत कंट्रोल रूम नंबर-0515-2820707 अथवा डॉ आशुतोष कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव (8005192700) पर सम्पर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्र के अंतर्गत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्व में नामित मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी प्रतिबंधात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
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